रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी के आरोप में डीएम कोर्ट ने उन्हें 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है.
यह मामला तब सामने आया जब अब्दुल्ला आजम खान ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टांप लगाकर स्टांप चोरी की गई थी. इस मामले की जांच रामपुर के जिलाधिकारी जोगेंदर सिंह ने अपनी कोर्ट में बारीकी से की और स्टांप चोरी की पुष्टि की. जांच के बाद अब्दुल्ला आजम पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम कोर्ट ने यह भारी जुर्माना लगाया. हालांकि, अब्दुल्ला आजम इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए.
अब्दुल्ला आजम खान फरवरी 2025 में हरदोई जिला कारागार से रिहा हुए थे. उन्हें जेल से रिहा होते समय भारी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया. रिहाई के बाद वह मीडिया से बातचीत किए बिना सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए थे.
उनकी रिहाई के बाद मुरादाबाद की महिला सपा सांसद रुचि वीरा समेत कई नेता और कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद थे. सांसद रुचि वीरा ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा, “हमें हमेशा से न्यायपालिका पर भरोसा था और आगे भी रहेगा. आज न्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी न्याय मिलेगा.”
अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन रामपुर के एपी-एमएलए कोर्ट में लंबित कानूनी औपचारिकताओं के कारण वह जेल में थे. पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कुल 45 मामले दर्ज हुए हैं और सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. अब स्टांप चोरी के मामले में लगाई गई यह भारी जुर्माना उनके लिए एक और कानूनी झटका है.
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-भारत एक्सप्रेस
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