इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने महानिबंधक से दो दिन में रिपोर्ट मांगी है. महानिबंधक को पत्र लिखकर जस्टिस चौहान ने कहा है कि पी एस अभिषेक सिंह ने पुलिस पर अपने पक्ष में दबाव बनाने के लिए उनके नाम का गलत इस्तेमाल क्यों किया. उनसे स्पष्टीकरण लेकर दो दिन में रिपोर्ट पेश करे.
कहा गया है कि अभिषेक सिंह ने खुद को उनका निजी सचिव बताते हुए पुलिस प्रशासन से कुछ लाभ लेने का प्रयास किया. इस आशय के दो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायाधीश को प्राप्त हुई हैं. न्यायमूर्ति ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अनुचित गतिविधि किसी भी अधिकारी से अपेक्षित नहीं है.
उन्होंने निर्देश दिया कि अभिषेक सिंह से यह पूछा जाए कि उन्होंने बिना अनुमति पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए उनका नाम कैसे लिया और इसका विवरण दो दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए. प्रतिलिपि रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) व पी.पी.एस. (प्रशासन), हाईकोर्ट इलाहाबाद को भी भेजी गई है.
-भारत एक्सप्रेस
Allahabad High Cour: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड उम्र का…
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दीपावली पर…
केंद्र सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब E85 के साथ…
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर वायरल दावों का जवाब…
2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा अपनी तैयारियों को तेज करने जा…
Swarshri Hegde Tabla prodigy India Book of Records: कर्नाटक की 2 साल 10 महीने की…