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Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं का सूचीबद्ध मामलों में अदालत में अनुपस्थित रहना बेंच हंटिंग और फोरम शॉपिंग के समान है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की और श्रीमती पूजा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मझोला में हुई माब लिंचिंग मामले की पुलिस जांच पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला केस के निर्देशों के पालन को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है. अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय याचिकाकर्ता और उनके वकील को धमकाने व रिश्वत मामले में पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने ACS गृह और एसपी जौनपुर से हलफनामा मांगा है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी चिकित्सा और अन्य खर्च उठाने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब मूल आपराधिक मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं, तो उसी आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती. कोर्ट ने संभल के सात आरोपियों को राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय छात्र रियाज़ को ज़मानत दी, जिसने इंस्टाग्राम पर सपोर्ट तो बस पाकिस्तान का करेंगे लिखा था. कोर्ट ने कहा कि भारत का नाम न लेने और देश की गरिमा को ठेस न पहुंचाने पर यह पोस्ट धारा 152 के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जा सकती.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है. कोर्ट ने मेरठ फैमिली कोर्ट के आठ हजार रुपये मासिक भरण पोषण के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेजा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को मानव तस्करी और बाल श्रम के मामले में सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. वहीं विधायक जाहिद बेग की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि जमानत से समाज या जांच पर गंभीर असर पड़ेगा.