इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षी के प्रोन्नति से संबंधित सील बंद लिफाफे को खोलने पर पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को विचार करने का निर्देश दिया है. आरक्षी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमे के कारण उसका लिफाफा खोला नहीं गया था जिसे उसने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी.
कोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के आदेश कि सत्यापित प्रति और अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें. और सक्षम प्राधिकारी दो महीने में याचिकाकर्ता के प्रोन्नति पर निर्णय लें. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात आरक्षी रवि कुमार की याचिका पर दिया.
आरक्षी रवि कुमार पर दर्ज दो आपराधिक मुकदमे के कारण पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, विभागीय चयन समिति ने प्रोन्नति चयन परिणाम को बंद लिफाफे में रख दिया था. आरक्षी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
-भारत एक्सप्रेस
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