देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षी के प्रोन्नति का बंद लिफाफा खोलने पर विचार करने का दिया निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षी के प्रोन्नति से संबंधित सील बंद लिफाफे को खोलने पर पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को विचार करने का निर्देश दिया है. आरक्षी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमे के कारण उसका लिफाफा खोला नहीं गया था जिसे उसने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी.

कोर्ट ने याची को दिया निर्देश

कोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के आदेश कि सत्यापित प्रति और अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें. और सक्षम प्राधिकारी दो महीने में याचिकाकर्ता के प्रोन्नति पर निर्णय लें. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात आरक्षी रवि कुमार की याचिका पर दिया.

आरक्षी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

आरक्षी रवि कुमार पर दर्ज दो आपरा​धिक मुकदमे के कारण पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, विभागीय चयन समिति ने प्रोन्नति चयन परिणाम को बंद लिफाफे में रख दिया था. आरक्षी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

-भारत एक्सप्रेस 

विशाल तलवार

Recent Posts

ज्ञानेश कुमार के लिए गले की फांस बना फॉर्म-6, जानें क्या हैं वो 3 बदलाव जिन पर मचा है बवाल?

फॉर्म-6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद CEC ज्ञानेश कुमार घिर गए…

31 minutes ago

‘राहुल गांधी को बनाएंगे PM’… JDU नेता अनंत सिंह का बयान हुआ वायरल, जानिए क्या है सच

मोकामा विधायक पर अनंत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इससे…

1 hour ago

क्या आपके बाल भी हो जाते हैं चिपचिपे? कंडीशनर लगाते वक्त भूलकर भी न करें ये मिस्टेक

Hair Conditioner Mistakes: काले और घने बालों के लिए सिर्फ शैंपू ही नहीं, कंडीशनर लगाने…

1 hour ago

प्रधानमंत्री मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, कहा- सूखे को लेकर केंद्र सरकार से मिलेगी किसानों को बड़ी मदद

महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति को लेकर शिवसेना के मुख्य नेता और राज्य के…

1 hour ago

गलवान पर बनी सलमान खान की फिल्म में ऐसा क्या दिखा जो सरकार को लेना पड़ा एक्शन, 40 दिन तक क्यों हुआ री-शूट?

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को सूचना प्रसारण मंत्रालय से NOC मिल गई है. अब…

1 hour ago