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police constable promotion case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस में तैनात आरक्षी रवि कुमार की प्रोन्नति से संबंधित मामले में सीलबंद लिफाफे को खोलने और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक कांस्टेबल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति का अधिकार नहीं है, लेकिन जब तक उसे अयोग्य न ठहराया जाए, तब तक उसके नाम पर विचार किया जाना चाहिए.