प्रयागराज। बहुचर्चित एस डी एम श्रीमती ज्योति मौर्या के पति आलोक कुमार मौर्य ने पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने से इंकार करने के फैमिली कोर्ट के 4 जनवरी, 2025 के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ज्योति मौर्या को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने नोटिस अपील की कापी के साथ पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया है.
अपीलार्थी ने एस डी एम पत्नी से अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाने की मांग में परिवार अदालत में अर्जी दाखिल की. कहा प्रतिवादी-पत्नी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और सरकार में एक मामूली पद पर कार्यरत हैं. इसलिए अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाया जाय। परिवार अदालत ने अर्जी खारिज कर दी. जिसके खिलाफ प्रथम अपील हाईकोर्ट में दाखिल की गई है.
अपील 77 दिनों की देरी से प्रस्तुत की गई , और इसके लिए देरी माफ करने का आवेदन दिया गया है. कहा डिक्री की अनुपलब्धता के कारण दाखिले में देरी से छूट दी जाय.
अदालत ने आवेदनों और अपील पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से तामील के लिए एक सेट के साथ प्रक्रिया शुल्क जमा करने को कहा है. और कोर्ट ने 4 जनवरी, 2025 के परिवार अदालत के आदेश का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त, 2025 को होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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