Ankita Bhandari Case: नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन जुर्म है. बता दें कि आरोपियों के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अब तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहिंया हुईं और उनके बयानों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि घटना के वक्त अभियुक्तों की मौजूदगी घटना स्थल पर थी. इन्होंने जबरदस्ती वीआईपी सेवा देने के लिए दवाब डाला. वहीं मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि सबूत छिपाने के लिए रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई थी.
बता दें कि ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में पौड़ी जिले की अंकिता भंडारी नौकरी करती थी. आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित ने बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या की थी. अब इसी मालमे की सुनवाई नैनिताल हाईकोर्ट में हो रही है. हालांकि, मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. अंकिता भंडारी उगंगा-भोगपुर में वनंतरा रिज़ॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थीं, जिनकी कथित तौर पर पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी, भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे और वनंत्रा रिज़ॉर्ट के मालिक, 18 सितंबर को 2022. सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर उनकी मदद की थी.
Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए ने डीएमके समीकरण और संविधान तथा…
Post Office Saving scheme: सीनियर सिटीजंस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम है और इसमें निवेश…
नासिक प्लांट को दोबारा से शुरू करना 'सुपर सुखोई' उन्नयन भारत के रक्षा क्षेत्र के…
दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल गया है. शुक्रवार को शहरी विकास…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के जमुई जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं…
Kalki Mahotsav: हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित कल्कि धाम में 108…