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CM आतिशी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि केस में रद्द किया गया समन

 दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शकंर कपूर की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ आतिशी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

आतिशी का बयान किसी के खिलाफ नहीं था

विशेष सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने दोनों ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि आप नेता की टिप्पणी समग्र रूप से विपक्षी पार्टी के खिलाफ थी. उनका बयान किसी संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ नही था. आतिशी के वकील ने दलील दी कि आतिशी ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि नही की गई है. कपूर ने आरोप लगाया था कि 2 अप्रैल 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी द्वारा दिया गया बयान मानहानिकारक थे और इससे उनकी और भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा था. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ो रूपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नही है.

भाजपा नेता का दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा है. बता दें कि भाजपा नेता प्रवीण कपूर ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे है. 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. बता दें कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है.

बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का किया ऑफर

आतिशी के इन आरोपों को बीजेपी ने सरासर झूठ बताया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि दिल्ली सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि आबकारी घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके. गौरतलब है कि जब आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे, तो उसी दौरान उनके सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस कीक्राइम ब्रांच ने रेड मारी थी. लेकिन आतिशी ने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए थे.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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