दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी. (फोटो: IANS)
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi Marlena) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)और उनके परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा आवंटित बंगला इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम याचिका में कोई भी आदेश पारित करना उचित नहीं समझते है. यह याचिका समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव जैन की ओर से दायर की गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरु और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यदि मामले में किसी भी नियम का उल्लंघन कि जाता है तो अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है. दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया को मार्च 2023 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था,
जिसके बाद सिसोदिया ने पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बावजूद सिसोदिया का पूरा परिवार उस बंगले में रह रही हैं. याचिका में कहा गया है कि यह भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जब यह बंगला मार्च 2023 में आतिशी को आवंटित किया गया. तब वह जंगपुरा नई दिल्ली के इलाके में रह रही थी.
सिसोदिया के परिवार को इस बंगले में रहने पर कभी भी आपत्ति नहीं जताई. बता दें कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मथुरा रोड़ स्थित एबी-17 बंगला को आतिशी को आवंटित किया गया. आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में यह बंगला सिसोदिया को आवंटित किया गया था. सिसोदिया से पहले शीला दीक्षित इस बंगले में रह रही थी.
उत्तर प्रदेश में 27 सितंबर तक भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका को…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की…
Masoud Pezeshkian: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने…
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सवाल पर…
RJD Protest Patna: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश…
दिल्ली के मुखर्जी नगर में हिंदू कॉलेज की दो छात्राओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार…