हत्या के मामले में आरोपी जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने जोहल सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जोहल पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप है. साथ ही खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फंडिंग करने का भी आरोप है.
जगतार सिंह जोहल के परिवार का कहना है कि वह एक ऑनलाइन एक्टिविस्ट थे. वह एक मैगजीन के लिए काम करते थे और एक वेबसाइट के लिए डेटा जुटाते थे. जिसमें भारत में सिखों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया जाता था.
स्कॉटलैंड के डंबटर्न के रहने वाले और ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को लेकर भारतीय एजेंसियों का कहना है कि उसने खालिस्तानियों को फंडिंग कराने में मदद की थी. ब्रिटिश प्रधानमंत्री दो बार जगतार सिंह जोहल की रिहाई के मुद्दा उठा चुके है. लेकिन भारत ने कोई जवाब नही दिया था.
पंजाब पुलिस ने जगतार सिंह जोहल को 4 नवंबर 2017 को जालंधर से गिरफ्तार किया था. उसपर आरएसएस नेता ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) जगदीप गगनेजा समेत कई नेताओं की टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है. जगतार सिंह जोहल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ किसी भी आरोप में मुकदमा नहीं चल है. एनआईए जोहल के खिलाफ आठ मामलों की जांच कर रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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