आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राधव चड्ढा द्वारा सरकारी बंगला आवंटन मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 दिसंबर को सुनवाई करेगा. राघव चड्ढा ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा गया था कि उनके पास पंडारा रोड़ में सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नही है.
यह बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है. इस तरह के बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं, जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश को रद्द कर दिया था.
सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया था कि वे नियमों के अनुसार सुनवाई करें. राघव चड्ढा मार्च 2022 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे. 6 जुलाई 2022 को उन्हें दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित टाइप 6 बंगला नंबर कि-1/12 अलॉट किया गया था.
29 अगस्त 2022 को आप सांसद ने राज्यसभा चेयरमैन से टाइप 7 बंगला अलॉट करने का आग्रह किया था. वे 9 नवंबर 2022 को इस बंगले में शिफ्ट हो गए. इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने आप सांसद राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले के लिए अपात्र बताया.
सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि पहली बार चुने गए सांसदों को टाइप 6 बंगला आवंटित किया जाता है. निदेर्शिका के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल या पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके सांसद टाइप 7 बंगले के आवंटन की पात्रता रखते है.
-भारत एक्सप्रेस
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