Delhi Turkman Gate Faiz e Ilahi Mosque: दिल्ली केवल सत्ता और राजनीति का केंद्र नहीं रही है, बल्कि यह तहज़ीब, इतिहास और इबादत की भी पहचान रही है. पुरानी दिल्ली की गलियों में आज भी इतिहास ज़िंदा है, जहाँ मस्जिदें, दरगाहें और ऐतिहासिक इमारतें अतीत की गवाही देती हैं. इन्हीं विरासतों में शामिल तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद इन दिनों अपने आसपास चल रही कथित अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है.
फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी दायरे में की जा रही थी, लेकिन मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई.
सेंट्रल ज़ोन के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधु वर्मा ने बताया कि कार्रवाई से पहले शांति समिति, सिविल डिफेंस समिति और मस्जिद के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकें की गई थीं. सभी को स्पष्ट किया गया था कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और इसे किसी भी तरह से धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.
पुलिस के अनुसार, हिंसा के मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के ज़रिये उनकी पहचान की जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि हिंसा अचानक भड़की या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा थी. मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को सौंप दी गई है.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान सैयद फैज़-ए-इलाही मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया. उनके अनुसार यह पूरी मुहिम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के तहत चलाई गई. कार्रवाई में करीब 30 बुलडोज़र, 50 डंपर और 300 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए थे और यह अभियान पूरी रात चला.
मस्जिद की प्रशासनिक समिति ने उस समय दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जब एमसीडी ने एक जनवरी को कथित अतिक्रमण पर निशान लगाए और सात जनवरी को तोड़फोड़ की सूचना दी. समिति ने अपनी याचिका में कहा कि उसे अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए अदालत का हस्तक्षेप जरूरी है, जो उनके अनुसार 0.195 एकड़ की सीमा से बाहर स्थित है. एमसीडी ने 22 दिसंबर के अपने आदेश में कहा था कि 0.195 एकड़ से अधिक भूमि पर बना कोई भी ढांचा सरकारी जमीन का दुरुपयोग और अतिक्रमण है.
फैज़-ए-इलाही मस्जिद का निर्माण मुग़ल काल, विशेष रूप से अठारहवीं सदी से जोड़ा जाता है. इतिहासकारों के अनुसार यह मस्जिद किसी शाही फरमान के तहत नहीं बनी, बल्कि स्थानीय मुस्लिम आबादी की धार्मिक जरूरतों और आस्था के चलते अस्तित्व में आई.
यह मस्जिद पुरानी दिल्ली के उस इलाके में स्थित है, जहां मुग़ल दौर में रिहायशी बस्तियाँ, बाज़ार और सरायें हुआ करती थीं. फैज़-ए-इलाही मस्जिद केवल नमाज़ की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-जोल और धार्मिक शिक्षा का भी केंद्र रही है.
फैज़-ए-इलाही मस्जिद सदियों से पांच वक्त की नमाज़, जुमे और रमज़ान की विशेष इबादतों का केंद्र रही है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ मांगी गई दुआएं क़बूल होती हैं, इसलिए इसे बरकत और सुकून की जगह माना जाता है. यहां हज़रत शाह फैज़-ए-इलाही का उर्स भी अकीदत के साथ मनाया जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल होते हैं.
दिल्ली की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की तरह यह मस्जिद भी शहरी विस्तार और उपेक्षा का शिकार रही है. हालांकि स्थानीय समुदाय के प्रयासों से इसकी मूल संरचना काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे आधिकारिक हेरिटेज संरक्षण की तत्काल जरूरत है.
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वर्तमान में फैज़-ए-इलाही मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन है. संपत्ति और देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, जबकि रोज़मर्रा के कार्य स्थानीय प्रबंधन समिति संभालती है. 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 के विभाजन तक, फैज़-ए-इलाही मस्जिद ने दिल्ली के कई ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव देखे हैं. कठिन दौर में इस मस्जिद ने लोगों को इबादत के साथ-साथ मानसिक सुकून और सहारा भी दिया. आज यह मस्जिद एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ कानून, विरासत और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.
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