दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के बच्चों का दिल्ली के सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता ने इस तरह के सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुसार अपने स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और गैर-ईडब्ल्यूएस छात्रों का बिना किसी बाधा के नामांकन सुनिश्चित करे.
वे इस तरह के छात्रों के नामांकन को लेकर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करे। यह अधिकारी बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों के लिए पहला संपर्क बिंदु व मार्गदर्शक बनेगा जिससे नामांकन में बाधा न हो.
न्यायमूर्ति ने बच्चों के अभिभावकों के समक्ष आने वाले भाषा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों से कहा है कि वे परिपत्र व नोटिस आदि अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी जारी करें. साथ ही वे शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से कंप्यूटरीकृत लाटरी के माध्यम से जारी उक्त श्रेणी के छात्रों का नामांकन को लेकर एक स्पष्ट नामांकन प्रक्रिया जारी करें. इसके तहत प्रतेक छात्र का नामांकन के लिए रिपोर्ट करने की तिथि व समय निर्दिष्ट किया जाए तथा उनकी कुल संख्या को सात दिनों के भीतर दर्शाया जाए.
उसमें उन सभी दस्तावेजों का भी जिक्र किया जाए जो बच्चे के नामांकन के समय अभिभावकों को लाना है. इससे नामांकन को लेकर बेवजह देरी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह सब नोटिस व परिपत्र नोडल अधिकारी के कार्यालय व कक्ष में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए.
कोर्ट ने इसके अलावा शिक्षा विभाग से एक ही सोसायटी के तहत संचालित कई स्कूलों को एक ही पहचान नंबर से उनकी पहचान बनाने को कहा है जिससे आरटीआई के समय कोई भ्रम न हो और बाधा न आए. उसने यह दिशा-निर्देश ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश लेने के दौरान अभिभावकों और छात्रों को होने वाली परेशानियों के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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