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Haryana: यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे संदीप सिंह के बचाव में आए सीएम खट्टर, बोले – आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता

Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक महिला खिलाड़ी ने उनके (संदीप सिंह) ऊपर व्यर्थ आरोप लगाया है. आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता. चंडीगढ़-हरियाणा पुलिस छानबीन कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे. निष्पक्ष जांच के लिए उनको खेल मंत्री के पद से हटाया गया है.

संदीप सिंह ने महिला कोच के आपत्तिजनक आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा Haryana: के सीएम मनोहर लाल को सौंपा था. अपने ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मेरी छवि को खराब करन के लिए एक माहौल बनाया गया है.

क्या खिलाड़ियों की मदद करना गलत है- संदीप सिंह

महिला कोच द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे नहीं पता कि उस महिला ने मुझ पर आरोप क्यों लगाए हैं. मैं सभी खिलाड़ियों की मदद करता हूं. क्या खिलाड़ियों की मदद करना गलत है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की कुछ समय पहले जूनियर कोच के तौर पर नियुक्ति हुई थी. जिसके बाद इस खिलाडी का ट्रांसफर इसके गृह जिले झज्जर में कर दिया गया था. बाकि जूनियर कोचों का ट्रांसफर भी उनके गृह जिले में किया गया था.

उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ी झज्जर में न जाकर पंचकूला में ही रहना चाहती थीं. जिसके लिए वो मुझसे मिली थीं और मैंने कहा था कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर विभाग में दे दें. कई बार इस महिला खिलाड़ी के सोशल मीडिया पर भी मुझे मैसेज आए जो सिर्फ काम के बारे में थे. महिला ने मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं. मैं नहीं जानता. मैं चाहता हूं कि इन आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और मैं खुद मुख्यमंत्री से इनकी जांच करवाने का आग्रह करूंगा.

ये भी पढ़ें: Sandeep Singh: हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर बड़ा आरोप, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज

बता दें कि, हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर बड़ा आरोप लगा है. महिला कोच ने संदीप सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने नौकरी के सिलसिले में घर बुलाया था. उन्होंने डाक्यूमेंट्स चेक करने के बहाने से घर बुलाकर शारीरिक छेड़छाड़ की. इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. चंडीगढ़ के सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

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