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सुकन्या मंडल को हाई कोर्ट ने सशर्त दी जमानत, मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने किया था गिरफ्तार

मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अनुब्रता मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को 15 महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकन्या मंडल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान सुकन्या मंडल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है. वे 15 महीने से जेल में बंद है. इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है लिहाजा जमानत पर रिहा किया जाए. हालांकि ईडी ने सुकन्या मंडल के जमानत का लगातार विरोध करती आ रही है.

ईडी ने दी थीं ये दलीलें

ईडी ने अनुब्रत मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी के बयान के आधार पर कोर्ट को इससे अवगत कराया था कि सुकन्या ही तय करती थीं कि मवेशी तस्करी से कमाए गए करोड़ो रुपये कहां और कैसे निवेश किया जाए, यह सुकन्या तय करती थीं. वही अहम फैसला लेती थीं. इसलिए उन्हें रुपये की दिक्कत नहीं है. यह सब महज अदालत को दिखावा मात्र है.

“ब्लैक को व्हाइट मनी बनाती थीं सुकन्या”

जांच एजेंसी ने कोर्ट में यह भी बताया था कि काले धन को सफेद करने के लिए सुकन्या जिम्मेदार थीं. वह काफी प्रभावशाली हैं. इसलिए अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो जांच प्रभावित हो सकती है. जुलाई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकन्या मंडल की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें निचली अदालत से उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.

मवेशी तस्करी का आरोप

बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक प्राथमिक स्कूल शिक्षिका सुकन्या मंडल को पिछले साल अप्रैल में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. वह अन्य लोगों के साथ मवेशी तस्करी मामले में सह-षड्यंत्रकारी और लाभार्थी के रूप में आरोपी हैं. सितंबर 2020 में सीबीआई ने भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए मवेशियों की तस्करी के संबंध में मोहम्मद इनामुल हक, बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

यह भी पढ़ें- ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी सहयोगी बताया जाता है. जुलाई 2022 में एसी मामले में उन्हें सीबीआई ने पहले भी गिरफ्तार किया था. ईडी ने आसनसोल जेल में उनसे पूछताछ के बाद कथित करोड़ो रूपये के मवेशी तस्करी घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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