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CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीएम पर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साल 2007 में हुए दंगा मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बार-बार याचिका दायर करने वाले एक व्यक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

गोरखपुर दंगा मामले का उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाक्षेप किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोबारा याचिकाएं दायर करने के लिए परवेज परवाज और दायर करने वाले पर एक लाख रुपये का उदाहरणात्मक अर्थ दंड लगा है. इस दौरान कोर्ट ने कहा- “याचिकाकर्ता कई आपराधिक मामलों में आरोपी है”

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता आशुतोष कुमार सैंड ने बताया कि 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था उसके संबंध में परवेज परवाज ने एक आवेदन दिया था जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया. उसने तथाकथित एक वीडियो दिया कि उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेट स्पीच है. उसे सीबीआइ ने दिल्ली भेजा गया. उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया वीडियो टेम्पर्ड है. इलाहाबद कोर्ट ने पाया कि डीवीडी टेम्पर्ड थी, जांच सही हुई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.

ये भी पढ़ें: अयोध्या होगी मॉडल सोलर सिटी की तर्ज पर विकसित, वाराणसी में बनेगी साइंस सिटी, यूपी बजट के बाद बोले सीएम योगी

दरअसल, 27 जनवरी, 2007 को गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

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