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तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव,18 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत; भतीजी की शादी में होंगे शामिल

Rajpal Yadav interim bail Delhi High Court: दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है. राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्होंने सरेंडर किया था. सोमवार को जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव जेल से बाहर आ चुके हैं. इस जमानत से उन्हें अपनी भतीजी की 19 फरवरी को शाहजहाँपुर में होने वाली शादी में शामिल होने का मौका मिल गया है.

कोर्ट ने क्या शर्तें लगाईं?

जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने ऑर्डर पास करते हुए राजपाल यादव को एक लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राहत देते समय रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा होने का हवाला दिया. इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी कंपनी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. अभिनेता ने यह रकम जमा कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक की जमानत दे दी.

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लोन देने वाली कंपनी का बयान

राजपाल यादव को लोन देने वाली कंपनी M/S मुरली प्रोजेक्ट के वकील एडवोकेट अवनीत सिंह सिक्का ने कन्फर्म किया कि राजपाल यादव ने बाउंस हुए चेक की रकम के बदले कंपनी के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं. इससे पहले अभिनेता के वकील एडवोकेट भास्कर उपाध्याय ने कहा था कि वे बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं. कंपनी ने इस जमा राशि की पुष्टि की है.

भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली राहत

राजपाल यादव की भतीजी की शादी 19 फरवरी को शाहजहाँपुर में होनी है. इसी वजह से राजपाल यादव को यह अंतरिम जमानत मिली है ताकि वे शादी में शामिल हो सकें. यह जमानत 18 मार्च तक के लिए है, जिसके बाद कोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई होगी. राजपाल यादव ने जेल से बाहर आते ही परिवार के साथ खुशी जाहिर की और कहा कि वे शादी में जरूर जाएंगे. यह फैसला उनके परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

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-भारत एक्सप्रेस

Rohit Agrawal

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