Sahara Supreme Court Order: सहारा ग्रुप की चार मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटियों में जमा अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे लाखों निवेशकों के लिए राहत की खबर है. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक करीब 27.33 लाख निवेशकों को 5,139.23 करोड़ रुपये की राशि वापस की जा चुकी है. यह जानकारी संसद में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक लिखित जवाब में दी.
यह रिफंड प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुपालन में शुरू हुई थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ में जमा 24,979.67 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये को सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किया जाए ताकि वह वैध जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटा सकें.
इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं. उन्हें सहयोग दे रहे हैं अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जिन्हें अदालत ने एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) के रूप में नियुक्त किया है.
इस स्कीम का लाभ सहारा ग्रुप की चार मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटियों के वैध निवेशकों को मिल रहा है:
Sahara Credit Cooperative Society Ltd., लखनऊ
Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd., भोपाल
Humara India Credit Cooperative Society Ltd., कोलकाता
Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd., हैदराबाद
इसके लिए सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal https://mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया है. यह पोर्टल पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस है. पात्र वही निवेशक हैं जिनकी जमा राशि 31 मार्च 2023 तक मेच्योर हो चुकी थी और उन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला.
वर्तमान में प्रत्येक वैध जमाकर्ता को अधिकतम ₹50,000 तक की मूल राशि दी जा रही है. यह राशि आधार-सीडेड बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही है. हालांकि यह सीमा समय-समय पर बढ़ाई जा रही है ताकि छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी जा सके.
अगर किसी आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो निवेशकों को इसे सुधारने का मौका दिया जा रहा है. इसके लिए एक अलग “पुनः-प्रस्तुति पोर्टल” https://mocresubmit.crcs.gov.in भी शुरू किया गया है.
मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 1.35 करोड़ से अधिक निवेशकों ने पोर्टल पर आवेदन किया है, जिनमें से करीब 1.08 करोड़ निवेशक अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल ₹523.72 करोड़ की राशि और बची हुई है, जो पात्र लोगों को लौटाई जानी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है.
– भारत एक्सप्रेस
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