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अब नहीं सुनने को मिलेंगी धारा 420, 302 और 144, भारतीय न्याय संहिता के बाद हुए बड़े बदलाव, जानिए अब किस नंबर से जाना जाएगा जुर्म

Three New Bills: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन लोकसभा में इंडियन क्रिमिनल लॉ को लेकर तीन बिल पेश किए थे. इसके बाद से ही देश में आईपीसी (IPC) और सीआरपीसी (CRPC) की धाराओं में बड़ा बदलाव होने वाला है. धारा 302, धारा 420 समेत की कई धाराओं के नंबर अब बदलने वाले हैं. बीते कई सालों से अभी तक लोग धारा 420 शब्द का इस्तेमाल धोखाधड़ी को दर्शाने के लिए किया करते थे. लोग अक्सर कहा करते थे कि यह तो 420 है. इसके अलावा धारा 302 को भी लोग अच्छे जानते थे कि इस धारा पर हत्या केस बनता है. वहीं धारा 144 भी उन धाराओं में से एक है, जिसे लोक अच्छे से पहचानते हैं. इसका इस्तेमाल लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए किया जाता था.

अब इन सभी फेमस धाराओं के नंबर बदलने वाले हैं जो अक्सर लोग जाना करते थे. गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सदन में भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है. इसमें IPC और CrPC की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है.

अब किन नंबर में जाने जाएंगी ये धाराएं

सदन में इंडियन क्रिमिनल लॉ से जुड़े इन तीन बिल के बाद से इन धाराओं के नंबर बदल जाएंगे. धारा 302 को अब धारा 101 में बदल दिया गया है. वहीं धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी धारा 420 को धारा 316 से बदला गया है. इसके अलावा धारा 144 को धारा 187 नंबर से बदला गया है. सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में अहमियत के हिसाब से ऐसा किया गया है. इस फेमस धाराओं के अलावा कई धाराओं के नंबर बदले गए हैं.

देखिए और किन धाराओं के बदले गए नंबर

कानूनों में बदलाव

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CrPC की जगह लेगी. इसमें अब कुल 533 धाराएं होने वाली है. इसमें 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया है. वहीं भारतीय न्याय संहिता IPC को जगह लेगी. इसमें पहले की कुल 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी. इसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है. भारतीय साक्ष्य विधेयक Evidence Act की जगह लेगी. इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं खत्म कर दिया गया है.

– भारत एक्सप्रेस

 

Rahul Singh

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