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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के आवाज का नमूना लेने वाले वैज्ञानिक का बयान दर्ज

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगस मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट में वैज्ञानिक अधिकारी का बयान दर्ज किया गया है. वैज्ञानिक अधिकारी ने अप्रैल 2023 में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान टाइटलर के आवाज के नमूने से संबंधित एक ऑडियो क्लिप भी चलाई गई. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह इस मामले में सुनवाई कर रहे है.

CSSL ने लिया जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना

नई लिल्ली सीएसएसएल में जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया गया था. जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूतों के सिलसिले में टाइटलर की आवाज का नमूना लिया गया था. अभियोजन पक्ष के गवाह अरुण कुमार गुप्ता ने 11 अप्रैल 2023 को सीएसएसएल नई दिल्ली में जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था. वह 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगस के पास सिखों की हत्या से संबंधित एक मामले में मुकदमे का.सामना कर रहे है. कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. इससे पहले 12 नवंबर को इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था.

लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगस के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे. इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं. एक गवाह ने आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मा को मार डाला है.

कोर्ट ने 1 लाख रुपये की मुचलके पर दी अग्रिम जमानत

इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत में टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय कर रखा है. अब हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत टाइटलर को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा. पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों को साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर जाएंगे.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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