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Jagdish Tytler

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह मंजीत सिंह जीके का बयान दर्ज किया, जिसमें टाइटलर की वॉयस रिकार्डिंग से दंगों में भूमिका का खुलासा हुआ.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की. सीबीआई के आरोपों के बावजूद टाइटलर का बचाव जारी है.

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में वैज्ञानिक अधिकारी का बयान दर्ज किया गया है.

इससे पहले 12 नवंबर को इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. लखविंदर कौर ने कहा कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी.

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा. अभियोजन पक्ष के गवाह मनमोहन कौर को कोर्ट का समन मिला था, जिसके चलते वो कोर्ट में पेश नही हो पाई.

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा जारी रहेगा.

गवाह लखविंदर कौर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल की अदालत को बताया कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने उन्हें जानकारी दी थी कि टाइटलर एक वाहन में घटनास्थल पर आए थे और उन्होंने भीड़ को उकसाया था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.

Anti Sikh Riots: पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी.

Anti-Sikh Riots 1984: दिल्ली सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा- सिखों को मार दो, उन्होंने हमारी मां को मार दिया है.

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