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Jagdish Tytler

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा जारी रहेगा.

गवाह लखविंदर कौर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल की अदालत को बताया कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने उन्हें जानकारी दी थी कि टाइटलर एक वाहन में घटनास्थल पर आए थे और उन्होंने भीड़ को उकसाया था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.

Anti Sikh Riots: पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी.

Anti-Sikh Riots 1984: दिल्ली सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा- सिखों को मार दो, उन्होंने हमारी मां को मार दिया है.

मामला 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरु द्वारा के सामने तीन सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की कथित हत्या से संबंधित है।

पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के फर्जी लेटर हेड के इस्तेमाल को लेकर उस वक्त के गृह राज्य मंत्री ने शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की जांच सीबीआई के पास है.

Jagdish Tytler Sikh Riots Case: जगदीश टाइटलर पर सेक्शन 147, 148, 149, 153(a), 188 IPC और 109, 302, 295 एवं 436 समेत कई धाराओं में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है.

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