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1984 Anti-Sikh Riots

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में बरी आरोपियों के खिलाफ दायर 6 अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से रिपोर्ट और ट्रायल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 25 फरवरी को सुनाया जाएगा. पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका को निरर्थक करार दिया. उन्हें 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की. सीबीआई के आरोपों के बावजूद टाइटलर का बचाव जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े 6 मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ एसएलपी दायर करने का आदेश दिया है और 51 हत्याओं की फिर से जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 17 मार्च को मामले की अगली सुनवाई तय की है.

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में वैज्ञानिक अधिकारी का बयान दर्ज किया गया है.

1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में हुई दो सिखों की हत्या के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 31 जनवरी को फैसला सुनाएगा.

राऊज एवेन्यू कोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों के सरस्वती विहार मामले में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा. इस दंगे में जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या हुई थी.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने कुछ दिन पहले तिलक विहार इलाके में रहने वाले 1984 के सिख विरोधी दंगों के 47 पीड़ितों को नियुक्ति-पत्र (Job Letter) वितरित किए हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.