दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 27 जुलाई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण के मामले को बंद कर दिया जाए या नहीं। पहलवान ने अपना आरोप वापस ले लिया था. उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद करने का अनुरोध अदालत से किया था।
मामले को रद्द करने की मांग
इस मुद्दे पर पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर को सोमवार को आदेश पारित करना था लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में कुछ स्पष्टीकरणों की जरुरत है। पुलिस ने गत वर्ष जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा के निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
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