दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 27 जुलाई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण के मामले को बंद कर दिया जाए या नहीं। पहलवान ने अपना आरोप वापस ले लिया था. उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद करने का अनुरोध अदालत से किया था।
मामले को रद्द करने की मांग
इस मुद्दे पर पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर को सोमवार को आदेश पारित करना था लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में कुछ स्पष्टीकरणों की जरुरत है। पुलिस ने गत वर्ष जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा के निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कई चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डालने को लेकर एक वकील…
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी…
मायोंग के बारे में कहा जाता है कि यहां के लोग काले जादू में पारंगत…
दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के दो आरोपी…
समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 11 विशिष्ट विभूतियों को काशीराज डॉ विभूति नारायण सिंह…
दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षदों को…