आतंकी फिरदौस (फोटो सोशल मीडिया)
UP News: पिछले हफ्ते ही यूपी एटीएस (UP ATS ) ने कश्मीर से हिजबुल आतंकी फिरदौस को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की थी और इससे पहले आतंकी अहमद रजा को दबोचा था. इसके बाद उसने पूछताछ में आतंकी फिरदौस के बारे में तमाम राज उगले और फिर एटीएस की टीम ने आतंकी फिरदौस भी दबोच लिया. खबरों के मुताबिक, यूपी एटीएस उससे अहम राज उगलवाने के लिए कश्मीर ले जाएगी और उसके ठिकानों की जांच-पड़ताल करेगी.
मालूम हो कि आतंकी अहमद रजा द्वारा दी गई जानकारी के बाद ही फिरदौस की जानकारी एटीएस को मिली थी और उसके ठिकाने का पता चल सका था. इसके एटीएस की टीम ने कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए कश्मीर के अनंतनाग से फिरदौस को गिरफ्तार कर लिया था और यूपी ले लाई थी. इसके बाद यूपी एटीएस ने फिरदौस से तमाम सवालों को लेकर पूछताछ की थी. एटीएस ने उससे अनंतनाग से जुड़ी कई अहम जानकारियां पूछी हैं. जानकारी के मुताबिक, उसने एटीएस के सवालों के जवाब दिए हैं और अनन्तनाग से जुड़ी कई अहम जानकारी भी उसने दी है. इन्हीं जानकारियों को खंगालने के लिए ही एटीएस उसे अनंतनाग लेकर जा रही है.
एटीएस की टीम अनंतनाग में फिरदौस को उस जगह भी लेकर जाएगी जहां पर वह नए युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दिया करता था. बताया जा रहा है कि टीम तमाम अहम जानकारियों को एकत्र करने के लिए अनंतनाग में हर पहलू को बारीकी जांच-पड़ताल करेगी.
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इस बीच शुक्रवार को यूपी एटीएस की टीम ने अहमद रजा की पिस्तौल की तलाशी के लिए मुरादाबाद में छापेमारी की थी और अहमद की पिस्टल को बरामद करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसकी पिस्टल एटीएस के हाथ नहीं लग पाई है.
बता दें कि एक हफ्ते पहले ही अहमद रजा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था. वह मुरादाबाद का रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, एटीएस ने उससे लम्बी पूछताछ की है, जिसमें उसने बताया कि, वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था. वहां जाकर बद्री कमांडो बनना चाहता था. इसी पूछताछ में उसने फिरदौस के बारे में भी खुलासा किया था. अहमद की गिरफ्तार के अगले दिन ही अनंतनाग के जंगलों में आतंकी फिरदौस को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों आतंकियों की 14 दिनों की कस्टडी डिमांड पर लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं 4 अगस्त को इसी मामले में एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और दोनों के खिलाफ मुकदमा संख्या 8/2023 में आईपीसी की धारा 121ए , 123 और धारा 13/18/18 बी, 38, 39 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 में रिपोर्ट दर्ज की गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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