मौके पर छानबीन करती पुलिस (फोटो सोशल मीडिया)
Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) कराने का मामला सामने आया है. चकेरी थाना क्षेत्र में लोगों का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में रविवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि “गिरफ्तार किए गए लोगों ने कथित रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और उप्र धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.”
पुलिस ने बताया कि “गिरफ्तार लोगों की पहचान मूल रूप से दिल्ली निवासी रजत कुमार शाह (34) और चकेरी निवासी अभिजीत मसीह (32) के रूप में हुई है. दोनों को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया है.” जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
सूत्रों की मानें तो धर्म परिवर्तन कराने के मामले में संचालक हर महीने ₹2 लाख खर्च करता था, लेकिन इसका सोर्स पुलिस के सामने अभी तक नहीं खोला है.
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पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रवींद्र कुमार ने कहा कि पुलिस को चकेरी के श्याम नगर की एक इमारत में जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में सूचना मिली थी. उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद चकेरी पुलिस ने उस इमारत पर छापा मारा जहां से छह लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया. सहायक पुलिस आयुक्त (चकेरी) अमरनाथ यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस मामले के सरगना की पहचान करने करने की कोशिश जारी है.
कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता व विहिप ने बताया कि वे लोग शनिवार शाम श्याम नगर के एक फ्लैट पर पहुंचे थे. दोनों संगठनों ने आरोप लगाया कि यहां कुछ लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा था. मौके पर कई स्कूली बच्चे भी मिले, जिनका ब्रेनवॉश किया जा रहा था. देवी-देवताओं को अपमानित भी किया जा रहा था.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अजय अग्रवाल ने बताया कि जबरन बल प्रयोग, प्रलोभन या कपट करते हुए धर्म परिवर्तन कराने पर तीन साल की सजा या 50 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है. (अगर यह अपराध नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रति किया गया हो तो चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा.)
-भारत एक्सप्रेस
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