देश

Kanpur: कानपुर में धोखे से कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, विहिप और बजरंग दल ने किया हंगामा, दो गिरफ्तार

Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) कराने का मामला सामने आया है. चकेरी थाना क्षेत्र में लोगों का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में रविवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि “गिरफ्तार किए गए लोगों ने कथित रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और उप्र धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.”

पुलिस ने बताया कि “गिरफ्तार लोगों की पहचान मूल रूप से दिल्‍ली निवासी रजत कुमार शाह (34) और चकेरी निवासी अभिजीत मसीह (32) के रूप में हुई है. दोनों को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया है.” जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

सूत्रों की मानें तो धर्म परिवर्तन कराने के मामले में संचालक हर महीने ₹2 लाख खर्च करता था, लेकिन इसका सोर्स पुलिस के सामने अभी तक नहीं खोला है.

ये भी पढ़ें- Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की जानकारी देने वाले को पुलिस देगी लाखों का इनाम

पुलिस ने ये दी जानकारी

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रवींद्र कुमार ने कहा कि पुलिस को चकेरी के श्याम नगर की एक इमारत में जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में सूचना मिली थी. उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद चकेरी पुलिस ने उस इमारत पर छापा मारा जहां से छह लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया. सहायक पुलिस आयुक्त (चकेरी) अमरनाथ यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस मामले के सरगना की पहचान करने करने की कोशिश जारी है.

विहिप और बजरंग दल ने ये लगाया आरोप

कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता व विहिप ने बताया कि वे लोग शनिवार शाम श्याम नगर के एक फ्लैट पर पहुंचे थे. दोनों संगठनों ने आरोप लगाया कि यहां कुछ लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा था. मौके पर कई स्कूली बच्चे भी मिले, जिनका ब्रेनवॉश किया जा रहा था. देवी-देवताओं को अपमानित भी किया जा रहा था.

जानें धर्म परिवर्तन कराने पर क्या होती है सजा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अजय अग्रवाल ने बताया कि जबरन बल प्रयोग, प्रलोभन या कपट करते हुए धर्म परिवर्तन कराने पर तीन साल की सजा या 50 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है. (अगर यह अपराध नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रति किया गया हो तो चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा.)

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर किसानों को किया सम्मानित

Chaudhary Charan Singh Birth Anniversary: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की…

32 mins ago

Delhi HC 24 दिसंबर को बीजेपी की याचिका पर करेगा सुनवाई, CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट…

50 mins ago

पीएम मोदी ने 71 हजार युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, बोले- भारत का युवा, नए आत्मविश्वास से भरा हुआ

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाषा एक समय हाशिए पर रहने वाले समुदायों के…

54 mins ago

लैंड फॉर जॉब घोटाले पर सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई 16 और 17 जनवरी को

इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के पांच सदस्य आरोपी है. इसमें…

1 hour ago

राजयोगी ब्रह्माकुमार ओमप्रकाश ‘भाईजी’ की 9वीं पुण्यतिथि कल, इंदौर में मीडिया सेमिनार का होगा आयोजन, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेन्द्र राय होंगे मुख्य अतिथि

राजयोगी ब्रह्माकुमार ओमप्रकाश 'भाईजी' ब्रह्माकुमारीज संस्था के मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंदौर…

2 hours ago

Sunny Leone बनी ‘महतारी वंदन योजना’ की लाभार्थी! जानें, बस्तर से जुड़ी इस हैरान कर देने वाली खबर का सच

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत सनी लियोनी को हर महीने…

2 hours ago