Vice President Election 2025: पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने के बाद आज भारत के 17वें उप-राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज संसद में मतदान होगा. एनडीए की तरफ से सी.पी. राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है.
उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिये संसद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कमरा नंबर F-101 वसुधा में वोट होगा. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 10 बजे मतदान करने पहुंचेंगे. उससे पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में भाग लेंगे. जिसकी मेजबानी राज्य वार केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री करेंगे.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे. तो वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के सांसदों का अपने आवास पर मेजबानी करेंगे. वहीं बिहार के सांसदों की मेजबानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे.
उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी. जिसका परिणाम मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह तक घोषित हो जाएगा.
उप-राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोकसभा में कुल 543 सांसद और राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनित सदस्य मतदान करेंगे. िस समय 5 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट खाली है. जिसकी वजह से कुल मतदान संख्या 781 होगी. वहीं भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने अपने 4 राज्यसभा सांसद, बीजू जनता दल ने अपने 7 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल ने अपने 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसदों को मतदान से दूर रहने के लिए कहा है.
इस चुनाव को लेकर राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है. उप-राष्ट्रपति के लिए होने वाला यह चुनाव गुप्त मतदान के तहत होगा. इस चुनाव में 50 फीसदी से ज्यादा मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी माना जाएगा. यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो, सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटाकर वोट प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
यह प्रक्रिया तबतक चलती रहेगी जबतक हार-जीत का फैसला ना हो जाए. इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार के नाम के आगे प्राथमिकता अस्पष्ट रूप से हो, या गलत चिन्ह वाला मतपत्र हो, या बिना दस्तखत वाला मतपत्र पर मतदान किया गया हो. तो ऐसे मत को अवैध माना जाता है.
इस चुनाव में बीजेपी नंबर गेम में आगे है, लेकिन विपक्ष की भी उम्मीदें कम नहीं हैं. विपक्ष को क्रॉस वोटिंग से चुनाव जीतने का भरोसा है. क्योंकि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं. इसलिए कोई पार्टी इसके लिए व्हिप लागू नहीं कर सकती. सभी सांसद स्वतंत्र वोट दे सकते हैं. इसी चलते विपक्ष को क्रॉस वोटिंग से उम्मीदें हैं.
– भारत एक्सप्रेस
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