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AI के जरिए आवाज और चेहरे से छेड़छाड़ पर कोर्ट सख्त, अर्जुन कपूर को मिली बड़ी कानूनी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को व्यक्तित्व सुरक्षा के मामले में बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और वेबसाइटों को बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग करने पर रोक लगा दिया है. जिसमें उनके नाम या छवि वाले सामान की बिक्री भी शामिल है.

दर चीज इसके दायरे में नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक तरफा अंतरिम आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सार्वजनिक हस्तियों से संबंधित सभी सोशल मीडिया कंटेंट को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता. जब तक कि वह अपमान जनक न हो.

हाई कोर्ट ने कहा था आम आदमी व्यक्तित्व अधिकारों के लिए कोर्ट नहीं आता. जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुर्खियों में होता है, तो बहुत कुछ होता है. हम समझ सकते हैं अगर बातें अपमानजनक या मानहानिकारक हों. लेकिन हर चीज इसके दायरे में नहीं आ सकती. कोर्ट 8 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा.

गरिमा और निजता का हनन की सामग्री

अभिनेता अर्जुन कपूर ने एआई के दुरुपयोग और अश्लील कंटेंट के खिलाफ अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है. अदालत ने कृत्रिम आवाज क्लोनिंग, हेरफेर किए गए दृश्य और अनधिकृत डिजिटल उत्पादों से संबंधित चिंताओं पर विचार किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की नकलें न केवल प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और निजता का भी हनन करती हैं.

साथ ही न्यायालय ने चेतावनी दी है कि व्यंग्य, कलात्मक अभिव्यक्ति, समाचार रिपोर्टिंग और टिप्पणी जैसे संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र अप्रभावित रहने चाहिए. एआई-आधारित और कमर्शियल कंटेंट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का मतलब है, एक्टर या किसी भी सेलेब के नाम, आवाज, हाव-भाव, पहचान से जुड़ी चीजों का गलत तरह से इस्तेमाल पर रोक. इससे पहले कोर्ट ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी.

किस-किस ने किया अदालत का रुख

पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है. बता दें कि गौतम गंभीर से पहले फिल्म अभिनेत्री काजोल, विवेक ओबेरॉय, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.

ये भी पढ़ें: आधार नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 144 करोड़ कार्ड के बीच बदलाव की मांग पर सरकार को भेजा मामला

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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