लीगल

Land for Job case: सह आरोपी भोला यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Land for Job case: लैंड फॉर जॉब से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस मनोज जैन ने यह नोटिस जारी किया है. कोर्ट 27 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

भोला यादव की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने जिन पांच लोगों को सरकारी गवाह बनाया है, उनका बयान कानून के अनुसार दर्ज नही किया गया है. इसलिए वह बयान अवैध और अमान्य है. भोला यादव इस मामले में सह आरोपी है. याचिका में कहा गया है कि इन लोगों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 सीआरपीसी के तहत पहले दर्ज किया गया और उसके बाद में उन्हें माफी दी गई, जबकि कानून के अनुसार पहले माफी दी जानी चाहिए और उसके बाद उनका बयान दर्ज किया जाना चाहिए था.

माफी से पहले दर्ज हुआ बयान

मामले की सुनवाई के दौरान भोला यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि अभियोजन के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ सरकारी गवाह के बयान के अलावा कोई ठोस सबूत नही है. वही मनिंदर सिंह ने कहा कि घोड़ा गाड़ी से पहले होना चाहिए. कानून के अनुसार पहले सीआरपीसी की धारा 306 के तहत माफी दी जाए, उसके बाद बयान दर्ज हो. यहां पर इसके उलट किया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया जा तथ्यों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया और आरोपियों तक को इसकी जानकारी नही दी गई.

जस्टिस मनोज जैन ने उठाया सवाल

इसपर जस्टिस मनोज जैन ने सवाल किया कि अगर माफी से पहले बयान दर्ज किया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अदालत के पास बयान दर्ज होने के बाद माफी देना ज्यादा बेहतर होता है. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को स्पष्ट किया कि ऐसा करने से जांच एजेंसी और सरकार के बीच लेन-देन की आशंका बढ़ जाती है. जिसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में गलत बताया गया है.

वही सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सभी सरकारी गवाहों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत ही माफी दी गई है.

ये भी पढ़ें: क्या पति की मर्जी के बिना गर्भपात अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

पीएम मोदी के विजन को साकार करते सिंधिया के प्रयास, ग्वालियर में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास…

10 seconds ago

सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ

CJI सूर्यकांत ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह…

11 minutes ago

फ्रांस में Gen-Z का कोहराम, 21 सितंबर की छोटी सी चिंगारी से सुलगा पूरा देश, जानें क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

फ्रांस में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग…

16 minutes ago

फिल्म ‘काला हिरण’ से जुड़े विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को भेजा नोटिस

फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान…

42 minutes ago

अडाणी ग्रुप ने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लॉन्च किया Swirl ट्रांजिट होटल, अब एयरपोर्ट के अंदर ही आराम और काम की सुविधा

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने नवी मुंबई…

45 minutes ago