दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस न्यायालय के नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NBDA) के चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं होने के मुद्दे पर चुनाव आयुक्त, पर्यवेक्षक व पीठासीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि 21 मार्च घोषित हुए रिजल्ट अदालती फैसलों के अधीन होगा. उन्होंने पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र का वीडियो रिकार्डिग व मतदाताओं के सत्यापन को भी दाखिल करने को कहा है. इस मामले के सभी याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से रिजल्ट को रद्द करने की मांग की है.
अधिवक्ता केके शर्मा ने कोर्ट से कहा कि कुछ उम्मीदवारों के समर्थकों ने कार्ड के बिना मतदान केंद्रों में जाने का प्रयास किया और उपद्रव करना शुरू कर दिया. मतदान केंद्र पर डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हंगामा हुआ. उस दौरान स्कैन प्रक्रिया काम नहीं कर रही थी. उसी बीच असत्यापित सदस्यों ने वोट डाल दिए. उन्होंने कहा कि डाले गए व स्कैन किए गए वोटों की संख्या में विसंगति है. केवल 1,850 कार्ड स्कैन किए गए थे, लेकिन कुल 2,034 वोट डाले गए थे.
पीठासीन अधिकारी के वकील ने कहा कि वोट डालने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी और कार्ड का सत्यापन किया गया था. सत्यापित किए गए घोषणा पत्रों को सीलबंद कवर में रखा गया है. इस मामले के अलावा कोर्ट के समक्ष साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव और राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर भी याचिकाएं दाखिल की गई है और कहा गया है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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