दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट एजाज खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई करेगा. एजाज खान ने ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट के प्रसारण से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
तीस हजारी कोर्ट ने एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि एजाज को पूछताछ के लिए दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस पूछताछ जरूरी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक एजाज खान पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक विडियो सर्कुलेट करने और धमकी देने का आरोप है.
धिकायतकर्ता ने दावा किया कि एजाज ने उन्हें और उनकी बेटी के खिलाफ अश्लील वीडियो अपलोड किए. वहीं एजाज खान के वकील की माने तो उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के बेटे, जो एक यूट्यूबर है, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम किया है. तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि कानून डिजिटल प्लेटफार्म पर अपराधों को भी उतना ही गंभीरता से ले रहा है, जितना कि वास्तविक जीवन में अपराधों को किए गए है.
कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करता, तो उसे राहत नही दी जा सकती. बता दें कि मुंबई में भी एजाज खान के खिलाफ एक अभिनेत्री ने मामला दर्ज कराया है. एजाज खान पर आरोप है कि एक्ट्रेस से शादी का झांसा देकर आर्थिक और पेशेवर मदद का वादा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.
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-भारत एक्सप्रेस
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