High Court on Delhi Missing Persons: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में गुमशुदा लोगों के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. कोर्ट ने 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस साल के पहले 15 दिनों में ही 800 से अधिक लोग गायब हो चुके हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढने के लिए बाध्यकारी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन नहीं किया जा रहा है. इसी वजह से बड़े पैमाने पर लोग लगातार लापता हो रहे हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लंबित है? वकील ने जवाब दिया कि उनकी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने लापता बच्चों और व्यक्तियों के मामलों में अचानक वृद्धि की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. पुलिस के मुताबिक आधिकारिक आंकड़े एक दशक से लगभग स्थिर बने हुए हैं. अब तक 235 लोगों का पता लगाया जा चुका है, जबकि 572 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं. विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस के इस दावे का समर्थन किया है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई को लंबे समय के लिए टालने की मांग को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए. याचिका में दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है ताकि स्थिति की गहराई से जांच हो सके.
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दिल्ली में हर साल हजारों लोग लापता होते हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. कई मामले ट्रेस हो जाते हैं लेकिन सैकड़ों मामले अनसुलझे रह जाते हैं. याचिका में दावा किया गया है कि SOP और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं होने से समस्या बढ़ रही है. कोर्ट की इस सुनवाई से उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और NCRB पर दबाव बढ़ेगा और गुमशुदा लोगों को ढूंढने की प्रक्रिया में तेजी आएगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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