JEE Main 2025: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेईई मेन एग्जाम के लिए जारी किए गए स्कोरकार्ड में विसंगति को लेकर दायर याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस विकास महाजन की कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है.
29 मई को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परिणाम में विसंगति है. एक ही आवेदन संख्या वाले अभ्यर्थी ने अलग-अलग प्रतिशत के साथ दो अलग-अलग स्कोर कार्ड प्रदर्शित किए हैं. हालांकि समग्र स्कोरकार्ड में अनुचित साधन दिखाया गया है, जिसके कारण उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया.
वही एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभ्यर्थी एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आए हैं. यह याचिका बाद में विचार कर दायर किया गया है. रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी किया गया था. इसके अलावा, डिबार करने से पहले, एनटीए ने डिबार करने के बारे में एक ईमेल भेजा था. इससे पहले एक अन्य याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई फॉरेंसिक जांच के माध्यम से सच का पता लगाएं. दो छात्रों ने दावा किया था कि उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है. जेईई मेंस रिजल्ट 2025 की फोरेंसिक जांच बाद ही मामला स्पष्ट हो जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त रवैये से इतना स्पष्ट है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और दोषियों को कठघरे में भी खड़ा किया जाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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