दिल्ली उच्च न्यायालय ने हवाई यात्रियों से सोने के आभूषण जब्त किए जाने को लेकर चिंताओं के बाद बैगेज नियम 2016 की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेश में सोने की कीमत के बढ़ते बाजार मूल्य और बैगेज नियमों की मौजूदा सीमा पर विचार किया, जिनके अनुसार यात्रियों को विशेष सीमा तक ही सोने के आभूषण ले जाने की अनुमति है. कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना पर भी चिंता जताई है.
आभूषणों की जब्ती पर सवाल
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में सोने की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं और पुराने बैगेज नियमों के तहत एक व्यक्ति अधिक आभूषण नहीं ले जा सकता. उदाहरण स्वरूप, नियमों के तहत 40 ग्राम सोने की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन अब 40 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपये से कहीं अधिक हो चुकी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों को मनमाने तरीके से यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहिए.
CBIC से समीक्षा की अपील
न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भारत में आने वाले वास्तविक यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. कोर्ट ने सीबीआईसी से यह भी कहा कि बैगेज नियमों के तहत सोने के आभूषणों की सीमा पर पुनर्विचार किया जाए ताकि यह सोने के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप हो.
कोर्ट का याचिका पर निर्णय
इस मामले में याचिकाकर्ता ने सीमा शुल्क विभाग के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उनके दो सोने के कड़े और एक सोने की चेन को जब्त किया गया था. याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया था. कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिकारियों को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया था और 13 जनवरी को बैगेज नियमों पर अपना बयान दिया.
रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
कोर्ट ने सीबीआईसी को आदेश दिया है कि वह 27 मार्च तक बैगेज नियमों में प्रस्तावित बदलावों का विवरण प्रस्तुत करें. इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का गलत इस्तेमाल न हो और वास्तविक यात्रियों को परेशान करने की कोई संभावना न हो.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बैगेज नियमों में बदलाव की आवश्यकता जताई है ताकि सोने के आभूषणों की सीमा और सीमा शुल्क अधिकारियों के अधिकारों को उचित रूप से निर्धारित किया जा सके.
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-भारत एक्सप्रेस
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