Delhi Highcourt on Telegram Ban
Telegram Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस तेजस करिया ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन कायम रखा है. अदालत ने 18 जून को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि विभिन्न रिपोर्टों में टेलीग्राम को आतंकवादी गतिविधियों और संगठित अपराधों के लिए पसंदीदा मंच बताया गया है. उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म की तकनीकी संरचना और प्राइवेसी सुविधाओं के कारण सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जांच में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि टेलीग्राम धीरे-धीरे “नया डार्क वेब” बनता जा रहा है, जहां अपराधी और आतंकवादी नेटवर्क सक्रिय हैं. सरकार के अनुसार, अपराधी टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से डीप वेब और डार्क वेब से जुड़े लिंक साझा कर रहे हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना कठिन हो गया है.
सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि नियमों के उल्लंघन को लेकर कई देशों ने टेलीग्राम के खिलाफ कार्रवाई की है. वहीं, अदालत ने सरकार से यह सवाल भी किया कि क्या नीट उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है.
टेलीग्राम की ओर से वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता ने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत की गई कार्रवाई नियमों के अनुरूप नहीं है. उनका तर्क था कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया.
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हालांकि है कि केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म के मैसेज-एडिटिंग फीचर पर भी 30 जून तक रोक लगाई गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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