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दिल्ली हाई कोर्ट ने ऋतिक रोशन को दी बड़ी राहत, सोशल मीडिया पर उनके नाम और तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक

फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बिना अनुमति के सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर लगाए गए पोस्ट्स के यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह कदम ऋतिक रोशन की पहचान और छवि के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है. हालांकि कोर्ट ने कुछ फैन पेजों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने से कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षों को सुना जाएगा ताकि न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा 27 मार्च 2026 को मामले में अगली सुनवाई करेंगी. ऋतिक रोशन ने अपनी पहचान और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा को लेकर न्यायालय से सुरक्षा की मांगी की है. इससे पहले हाल ही में हाई कोर्ट से फिल्म निर्माता और निदेशक करण जौहर को राहत मिल चुकी है. ऋतिक रोशन ने दायर याचिका में अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है. उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि उनके बिना अनुमति के उनकी फोटो, नाम, आवाज के गलत इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा रोक लगाई जाए.

अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग

इसके अलावे याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देने कि मांग की गई है कि उनके नाम और तस्वीर वाले मग और टी-शर्ट सहित अन्य सामान की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए. उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पहचान और छवि को नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके प्रचार अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी रोक लगाई जाए जो उनके नाम या छवि का व्यावसायिक लाभ के लिए अधिकृत उपयोग कर रहे है. इससे पहले व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के मामले में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने बाद अभिषेक राय बच्चन को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है.

अदालत ने उठाया सख्त कदम

कोर्ट ने कहा था कि प्रतिवादी वेबसाइट्स या एआई जैसी तकनीक से बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं जैसे नाम, चित्र और हस्ताक्षर का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं करें क्योंकि ये अभिषेक बच्चन के पेशेवर कार्य और उनके कैरियर से जुड़ी हुई है. साथ ही कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया था कि वह अर्जी में दिए गए यूआरएल को हटा दें या उसे निष्क्रिय कर दें.

बता दें कि ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, रजनीकांत और विराट कोहली भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर चुके है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट से मिली कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति, जमानत शर्तों में ढील

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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