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हवाई अड्डे से कुत्तों की ‘किडनैपिंग’? कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, पूछा- डेढ़ महीने में ये भी नहीं पता कि कुत्ते जिंदा हैं या नहीं

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से लापता दो कुत्तों कद्दू और ब्राउनी के गायब होने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट को 26 मई को सुनवाई करेगा. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणव जोशी ने कद्दू और ब्राउनी को पता लगाने के लिए कोर्ट को समय दे दिया है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों कुत्तों को खोजने में कोई सहायता नही कर रहा है. जबकि याचिकाकर्ता की दलील है कि जब पुलिस ने ड्राइवर का पता लगा लिया है या अन्य जानकारी हासिल कर ली है. तो पता क्यों नही लगा पा रही है. यह याचिका डॉग लवर रेखा अरोड़ा और नोएडा की रहने वाली डॉग लवर रश्मि शर्मा ने मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं.

कोर्ट ने पुलिस पर उठाया सवाल

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डेढ़ महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस ने यह जानने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया कि दोनों कुत्ते जीवित हैं या नही और उन्हें कहां ले जाया गया. कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समग्र जांच नहीं की. डॉग लवर्स ने इन दोनों कुत्तों को ढूढ़कर लाने वालों के लिए 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. कई शिकायतों के मुताबिक कद्दू और ब्राउनी को 26 मार्च 2026 और 2 अप्रैल को  ज़बरदस्ती उठा लिया गया था.

चश्मदीदों के बयानों और उपलब्ध सबूतों से पता चलता है इन कुत्तों को ऐसे अनाधिकृत वाहनों में ले जाया गया था, जिनका दिल्ली नगर निगम से कोई संबंध नहीं था. ऐसे काम पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का सीधा उल्लंघन है.याचिकाकर्ता के मुताबिक इन कुत्तों को कथित तौर पर आईजीआई एयरपोर्ट से गैर-कानूनी तरीके से दूसरी जगह भेज दिया गया था, जिसके बाद से वे एक महीने से ज्यादा समय से लापता है.

लंबे समय से एयरपोर्ट परिसर में रह रहे थे कुत्ते

पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत में कई दस्तावेज जमा किए, जिसमें कुत्तों को खाना खिलाने, उन्हें बचाने, उनका इलाज कराने और उनसे जुड़े खर्चा वाले सबूत भी शामिल है. ये सबूत साफ तौर पर साबित करते है कि इन कुत्तों की लंबे समय से देखभाल की जा रही थी और वे लगातार पर ही मौजूद थे.

एयरपोर्ट परिसर में रहने वाले लगभग सभी कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो चुका है.

ये भी पढ़ें: आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 32 करोड़ कैश बरामदगी मामले में मिली जमानत

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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