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AI डीपफेक और अश्लील तस्वीरों पर भड़कीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत, पर्सनैलिटी राइट्स के लिए खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस विकास महाजन ने दायर याचिका पर सुनवाई के बाद संबंधित पार्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट फरवरी 2027 में मामले में अगली सुनवाई करेगा.

कोर्ट मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है. मामले की सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि कंगना से जुड़ी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें एआई से तैयार की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने एक फैक्ट चेक का हवाला देते हुए कहा कि वायरल सामग्री में दिखाई गई तस्वीर वास्तविक नहीं है और फैक्ट चेक में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कोई वास्तविक तस्वीर नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंगना रनौत के वकील से उन सभी प्रतिवादियों के नाम बताने को कहा, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की गई है.

आराध्या बच्चन की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

इससे पहले अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक व ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. आराध्या ने नई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले आराध्या की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को निर्देश जारी कर कंटेंट हटाने को कहा था. लेकिन कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नही करने पर आराध्या ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

20 अप्रैल 2023 को दिए निर्देश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक पर रोक लगाए. कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित जवाब मांगा था. कोर्ट ने गूगल से कहा था कि आईटी नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ी यूट्यूब प्लेटफार्म पर सभी वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने गूगल से मांगा वीडियो अपलोड करने वालों का ब्योरा

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में गूगल से वीडियो को अपलोड करने वालों का विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा था. कोर्ट ने यूट्यूब के वकील से कहा था कि आपके पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं है. बता दें कि हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.

इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है. हालही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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