तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कथित रूप से धन के बदले संसद में प्रश्न पूछने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की लोकपाल को सौंपे गए रिपोर्ट का मीडिया में लीक होने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
इस मुद्दे पर जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह याचिका का निपटारा करते हुए एक आदेश पारित करेंगे. उसमें निर्देश दिया जाएगा कि सभी पक्ष गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें. जस्टिस ने आगे कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि गोपनीयता बनाए रखना सभी के लिए अनिवार्य है.
मोइत्रा के वकील समुद्र सारंगी ने कहा कि वह किसी से कुछ हटाने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा अधिकारियों के परिपत्र का पालन किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सीबीआई के लोकपाल के समक्ष रिपोर्ट दाखिल होने के तुरंत बाद उसे लीक कर दिया गया. इस मामले में आचार समिति ने मोइत्रा को दोषी ठहराया था और बाद में उन्हें 8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा सांसद के पद से निष्कासित कर दिया गया था. उन पर व्यवसायी और मित्र दर्शन हीरानंदानी की ओर से प्रश्न पूछने के बदले नकद प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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