लीगल

शादी का झूठा वादा हर बार रेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएस की धारा 69 पर दिया बड़ा फैसला

मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता 69 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.

जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बीएनएस की धारा 69 का अपराध तभी बनता है जब शादी का वादा बिना उसे पूरा करने की नीयत के, धोखे से किया गया हो और उसी धोखे के आधार पर महिला को यौन संबंध के लिए सहमत कराया गया. इससे संबंधित मामले में कोर्ट ने पाया कि मौजूदा शिकायत में ऐसे तथ्य नहीं थे और आरोपी की ओर से बाद में शादी से इनकार उसकी मां की सहमति नहीं मिलने के कारण हुआ था.

गुजरात हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. याचिकाकर्ता और आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता से शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपनी मां की असहमति का हवाला देते हुए वादे से मुकर गया. इसके बाद हाई कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया.

शादी का झूठा वादा करने पर सजा का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि बीएनएस की धारा 69 को शामिल करके एक अलग अपराध बनाया, जिसमें धोखाधड़ी और धोखेबाजी वाले व्यवहार को बलात्कार जैसे गंभीर अपराध से अलग किया गया है. साथ ही इसमें बताए गए धोखेबाजी वाले व्यवहार के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया. इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द धोखेबाजी के तरीके या किसी महिला से शादी करने का वादा करना जिसे पूरा करने का कोई इरादा न हो, उसी गंभीरता को सामने लाते है कि वादा कभी पूरा न करने के इरादे से किया गया. यही वह धोखेबाजी वाला व्यवहार है. जिसके लिए सजा दी जानी चाहिए.

बता दें कि आरोपी और महिला की मुलाकात एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई फिर प्रेम संबंध विकसित हुए. शिकायत में कहा गया था कि पहली मुलाकात के दौरान आरोपी ने शादी करने की इच्छा जताई थी. इसके बाद फरवरी 2024 में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. अप्रैल 2024 में दोनों दो दिन एक होटल में साथ रहे थे.

यह भी पढ़ें: 2026 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल से विनेश फोगाट बाहर! दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका देते हुए खारिज की अर्जी

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

‘डिस्कवर द पावर ऑफ एक्सप्रेशन’ प्रदर्शनी में पहुंचे भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय, बच्चों की विशेष कलाकृति देख हुए भावुक

दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी 'डिस्कवर द पावर ऑफ एक्सप्रेशन' में भारत…

2 hours ago

दिल्ली में सजी गोपाल दास ‘नीरज’ के गीतों की महफिल, केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल चीफ गेस्ट; CMD उपेन्द्र राय ने महाकवि को यूं किया याद

SP Singh Baghel: भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क, महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट और सोनवी…

2 hours ago

‘नागरिकों को दूसरे दर्जे का बनाने वाली प्रक्रिया मंजूर नहीं’: नालसार में SIR विवाद पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयां

नालसार यूनिवर्सिटी में बोलते हुए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि चुनाव आयोग की SIR…

2 hours ago

बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की भरपाई, फॉर्मर आईडी…; मंत्री विजय सिन्हा का बड़ा दावा

Vijay Sinha: बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में…

2 hours ago

‘खतरे में है आम नागरिक का वोट देने का अधिकार’, पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोटर लिस्ट…

2 hours ago

नक्सलवाद खत्म, अब नशामुक्त भारत का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य प्रदेश के लिए रखा बड़ा टारगेट

भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने देश को 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य…

2 hours ago