सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत नही दी जा सकती. जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हमें नही लगता है. हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत नही देकर कोई गलती की है. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह चाहे तो निचली अदालत में सरेंडर कर नियमित जमानत की मांग कर सकता है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में आम तौर पर अग्रिम जमानत नही दी जाती है. कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत न देने के फैसले के दखल देने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि सह-आरोपियों से 60 किलो डोडा पोस्त और एक किलों 800 ग्राम अफीम बरामद हुई थी. जांच के याचिकाकर्ता का नाम सप्लायर के तौर पर सामने आया है. राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान विरोध करते हुए अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इतनी भारी मात्रा में बरामदगी होने के कारण यह कमर्शियल क्वांटिटी हैं, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 लागू होती है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा था कि आरोपी को हिरास5में लेकर पूछताछ जरूरी है.
ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके. जबकि आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल को जानबूझकर फंसाया गया है. उसके इस मामले में सह आरोपी बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है.
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भारत एक्सप्रेस
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