लीगल

सुप्रीम कोर्ट से कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत, 15 अगस्त के बाद अगली सुनवाई

Cartoonist Hemant Malviya: विवादास्पद कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय (Hemant Malviya) को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने हेमंत मालवीय की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस सुधांशू धुलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट 15 अगस्त के बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कार्टूनिस्ट सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सोशल मीडिया से जो भी पोस्ट हटाना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर कोई ख्याल नही रखा जाता है. यहां तक कि वकीलों के समुदाय भी इस दायरे के बाहर नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने माफीनामा पेश किया.

याचिकाकर्ता की ओर से माफीनामा, सरकार ने स्क्रीनशॉट पेश किए

उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी चीज के बारे में आलोचनात्मक राय रख सकता है. यह कोई अपराध नही है. वही राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ स्क्रीन शॉर्ट भी कोर्ट के समझ रखे. जिसपर वृंदा ग्रोवर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सब इस एफआईआर से संबंधित नहीं है. इन पोस्ट पर कोई तारीख भी नहीं है. इससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम नटराज ने कहा था कि यह पोस्ट सामाजिक वैमनस्य पैदा करता है और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है. अगर यह आक्रामक है तो यह अपराध भी है. हेमंत मालवीय पर विवादास्पद कार्टून बनाने का आरोप है.

हाई कोर्ट मालवीय को यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था कि मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवादित कैरिकेचर बनाते समय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था. हेमंत मालवीय ने अपनी फेसबुक पेज पर कुछ कार्टून, कमेंट, फोटो और वीडियो पोस्ट किए थे. इनमें भगवान शिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ता विनय जोशी ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

मालवीय पहले भी विवादित पोस्ट के लिए रहे हैं चर्चा में

उनके अनुसार हेमंत मालवीय (Hemant Malviya Cartoonist) द्वारा पोस्ट किया गया कार्टून न केवल प्रधानमंत्री और संघ के प्रति आपत्तिजनक है, बल्कि इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुचाना भी है. उन्होंने इस सामग्री को अश्लील और भड़काऊ करार दिया, जिसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया गया.

बता दें कि मालवीय अपने कार्टूनों के जरिये राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं. यह पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हो. इससे पहले वर्ष 2022 में उन पर उत्तराखंड पुलिस ने योग गुरु रामदेव के कथित अश्लील पोस्टर बनाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. दिसंबर 2022 में पीएम मोदी की मां की मौत के बाद कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए इंदौर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

Also Follow Bharat Express on Facebook

ये भी पढ़ें: Jammu Kashmr News: जम्मू-कश्मीर के डोडा में यात्रियों से भरी टैंपो ट्रैवलर खाई में गिरी, पांच लोगों की मौत और 17 घायल

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

JPSC परीक्षा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच वाली याचिका दूसरी बेंच को ट्रांसफर की, 5 अक्टूबर को सुनवाई

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में गड़बड़ियों की CBI जांच वाली याचिका को सुप्रीम…

11 minutes ago

पैकेज्ड फूड न्यूट्रिशन लेबलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, FSSAI को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर सामने की तरफ चेतावनी वाले न्यूट्रिशन लेबल लगाने…

25 minutes ago

‘जो देश के खिलाफ बोलेगा, उसे…!’ स्वरा भास्कर पर शहजाद का तंज, एक्ट्रेस ने किया पलटवार; देखें VIDEO

Shahzad Poonawalla vs Swara Bhasker: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में शहजाद पूनावाला और स्वरा…

27 minutes ago

पश्चिम बंगाल SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, उपचुनाव से पहले राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में जल्द सुनवाई…

32 minutes ago

Bihar Flood Alert: नेपाल की बारिश से मुजफ्फरपुर में बाढ़ का संकट, बागमती खतरे के निशान से 1.80 मीटर ऊपर

Bihar Flood Muzaffarpur Bagmati River: नेपाल में लगातार बारिश के बाद मुजफ्फरपुर में बागमती नदी…

34 minutes ago

महिला पहलवानों की अपील पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर…

37 minutes ago