केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने एफआईआर पर कार्रवाई करने से सात दिन के लिए रोक लगा दिया है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले को तकनीकी दिक्कतों को लेकर वापस हाई कोर्ट जाने को कहा है.
केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. यह मामला सीएमआरएल नामक कंपनी के दावों से जुड़ा है. आरोप है कि इस कंपनी ने 2017 से 2020 के दौरान एक निजी फर्म एक्सलॉजिक सॉल्यूशन को 2.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया था.
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने राज्य पुलिस की हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है. विजयन को 23 अक्टूबर को कोच्चि स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा है. केरलम सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाल ही में सीएमआरएल रिश्वत मामले में विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं.
ईडी का आरोप है कि सीएमआरएल ने आईटी परामर्श सेवाओं की आड़ में विजयन की बेटी वीणा की बंद हो चुकी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान किया. ईडी ने अगस्त में वीणा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. 27 मई को ईडी ने वीणा और सीएमआरएल के प्रमोटर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है. इसको लेकर हालही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के आवास जहां पर उनकी टी वीणा रहती है, वहां और बेकरी जंक्शन के पास स्थित विजयन के किराए का आवास पर छापेमारी की थी.
CMRL के प्रबंध निदेशक ससीधरन कार्था से जुड़े ठिकाने भी जांच के दायरे में है. जांच अधिकारी कथित मासिक भुगतान से जुड़े डिजिटल उपकरणों, वित्तीय दस्तावेजो और लेनदेन रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. ईडी की टीम ने बेपोर से सीपीआई(एम) विधायक और वीना विजयन के पति पीए मोहम्मद रियाज के आवास पर भी छापेमारी की थी. इससे पहले 26 मई को केरल हाई कोर्ट ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड और वीणा विजयन की आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन के बीच संदिग्ध लेन देन के मामले में एक अहम फैसला सुनाया था.
कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इस मामले में आरोप है कि कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड ने 2018 से 2019 के बीच पिनराई विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन को 1.72 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया था. आरोप है कि आईटी कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवा नहीं दी थी. इस खुलासे के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था.
यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट: सीजेपी नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका ने वापस ली याचिका
-भारत एक्सप्रेस
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच AQI 244 के पार पहुंच गया है.…
Digvijaya Singh Yatra: उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक दिग्विजय सिंह ने 900 किलोमीटर…
Stock Market Crash: शुरुआती जोरदार तेजी के बाद शेयर बाजार में बड़ा यू-टर्न देखने को…
भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता पार्टी ने गाजीपुर जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए…
दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वावधान में 22 से 28 अक्टूबर 2026 तक गाजियाबाद के…
विजयदशमी हमें सत्य की असत्य पर जीत का संदेश देती है, लेकिन डिजिटल युग में…