Delhi High Court: व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर फिल्म अभिनेता Vivek Oberoi ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दायर याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि उनके बिना अनुमति के बिना उनकी छवि का इस्तेमाल या मर्चेडाइज बेचने पर रोक लगाया जाए. एआई, डीपफेक, मॉर्फिग या डिजिटल एडिटिंग जैसी किसी भी तकनीक से अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की मांग की गई है.
इससे पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है. इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.
हाल ही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है. कल्याण ने कहा था कि जहां भी हिंदू रीति-रिवाजों पर हमला होता है, चाहे वह तमिलनाडू हो, असम हो या पश्चिम बंगाल इसका विरोध करना हर हिंदू का कर्तव्य है. पवन कल्याण के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने रिट याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि पवन कल्याण को फिल्मों में अभिनय, मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्मों के निर्माण और विज्ञापनों में दिखाई दिखाई देने से रोकने की मांग किया गया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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