बर्थ सर्टिफिकेट
Birth Certificate Applying Process: हमारे पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड आदि. इन दस्तावेजों की जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती रहती है. इसमें सरकारी और गैर सरकारी जैसे कई अन्य काम शामिल है. वहीं अगर ये दस्तावेज न हो तो हमारे कई काम अटक भी जाते हैं. जैसे जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को ही ले लीजिए. ये दस्तावेज बेहज जरूरी होता है और इसकी जरूरत स्कूल में दाखिल लेने के अलावा भी कई कामों में पड़ती है. ऐसे में अगर अभी तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है या इसमें आपको कोई बदलाव करवाना हैं तो आपको बताते हैं किस तरह किया जा सकता है इसके लिए आवेदन.
जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए बहुत जरूरी होता है. इसके लिए भारत में कुछ नियम तय किए गए होते हैं. जन्म के 21 दिन बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया जाता है. इसके बाद अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है. तो फिर इसके लिए आपको एक्सट्रा फीस चुकानी होती है. पहले भारत में जन्म के 15 साल बाद तक ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते थे. लेकिन अब भारत सरकार ने बदलाव कर दिया है. अब कोई भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है. इसके लिए 27 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है.
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बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब सरकार ने सिस्टम ऑनलाइन तैयार कर दिया है. लगभग हर राज्य में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है. वहां जाकर इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है. भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/general-public पर जाकर के भी इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है. लेकिन अगर किसी को 15 साल या उससे बाद तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है. तो उसे स्थानीय निकाय में जाकर आवेदन देना होगा. इसके लिए संबधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे. और तय फीस चुकानी होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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