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LPG Cylinder New Rules: एक ही नाम और पते पर हैं कई गैस कनेक्शन? तो जरूर जान लीजिए ये बातें वरना पछताएंगे!

LPG Cylinder New Rules:  देश में रसोई गैस की कालाबाजारी को रोकने और जरूरतमंदों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ‘एक घर, एक कनेक्शन’ (One Household One Connection) नीति पर कड़ाई से काम कर रही है. इस नियम के तहत एक ही घर या एक ही पते पर एक से अधिक एलपीजी (LPG) कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं है. अगर किसी परिवार में एक ही नाम या एक ही एड्रेस पर दो या उससे ज्यादा गैस कनेक्शन एक्टिव पाए जाते हैं, तो सरकार के नियमानुसार अतिरिक्त सिलेंडर और कनेक्शन को सरेंडर करना पड़ता है. हालांकि, तेल कंपनियों और खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस नियम में कुछ ऐसी शर्तें भी रखी हैं, जिनके तहत आपको अपना दूसरा सिलेंडर सरेंडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी.

सयुंक्त परिवार में रहने वालों को बड़ी राहत

अगर आप एक ही बड़े मकान या परिसर में रहते हैं, लेकिन आपका परिवार संयुक्त (Joint Family) न होकर अलग-अलग हिस्सों में रहता है, तो आपको कनेक्शन सरेंडर करने से छूट मिल सकती है. इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले दोनों परिवारों के चूल्हे (रसोई) अलग-अलग होने चाहिए. अगर आपका खान-पान और किचन पूरी तरह अलग है, तो आप एक ही पते पर दो अलग-अलग गैस कनेक्शन वैध रूप से रख सकते हैं. इसके लिए आपको गैस एजेंसी को इस बात का प्रमाण देना होगा.

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अलग राशन कार्ड और केवाईसी है जरूरी

एक ही पते पर दो कनेक्शन चालू रखने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. सबसे पहले, दोनों परिवारों के राशन कार्ड अलग-अलग होने चाहिए. इसके अलावा, गैस एजेंसी में जाकर दोनों कनेक्शन धारकों को अपनी अलग-अलग केवाईसी (KYC – Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करानी होगी. केवाईसी फॉर्म जमा करते समय आपको यह लिखित घोषणा (Declaration) देनी होगी कि आपका परिवार और रसोई अलग है. गैस एजेंसी के अधिकारी इस दावे की जमीनी जांच (Physical Verification) भी कर सकते हैं.

नियम न मानने पर ब्लॉक होगा कनेक्शन!

अगर आपके घर में एक ही रसोई है और बिना अलग राशन कार्ड के एक ही नाम या पते पर दो कनेक्शन चल रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर मैपिंग के जरिए इनकी पहचान कर ली जाती है. ऐसे अवैध या मल्टीपल कनेक्शनों को तेल कंपनियां तुरंत ब्लॉक या सस्पेंड कर देती हैं. इसलिए, किसी भी कानूनी कार्रवाई या असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने अतिरिक्त कनेक्शन को खुद ही सरेंडर कर दें या फिर नियमों के अनुसार अलग रसोई का वैध दस्तावेज जमा कर दें.

भारत एक्सप्रेस

Swati Pandey

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