Ruchi Veera
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा और याचिकाकर्ता उमाकांत गुप्ता को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने मुरादाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही, कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाई है.
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह आदेश दिय. कोर्ट ने राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.
एसीजेएम कोर्ट ने सपा सांसद रुचि वीरा और उमाकांत गुप्ता को समन जारी किया था. उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 6 अप्रैल को मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह एफआईआर एफएसटी प्रभारी उमेश कुमार त्रिवेदी ने दर्ज कराई थी.
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आरोप था कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने बिना अनुमति सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के डिप्टीगंज स्थित उमाकांत गुप्ता के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा की थी. इस जनसभा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह एफआईआर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 171 H और 188 के तहत दर्ज की गई थी. दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इरशाद अहमद ने पक्ष रखा.
– भारत एक्सप्रेस
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