Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने व पाकिस्तान का महिमा मंडन करने के आरोपी बुलंदशहर के ताहिर मेवाती को जमानत देने से इन्कार कर दिया है.
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया है. आरोपी के खिलाफ बुलंदशहर के सलेमपुर थाने में एफआईआर दर्ज है. सोशल मीडिया की पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इमरान खान का पैर छूते, इमरान खान द्वारा रस्सी से बांधकर घसीटे जाते दिखाया गया है और ‘मोदी माफ़ी मांगता है’ जैसे कैप्शन के साथ-साथ कथित तौर पर पाकिस्तान का महिमा मंडन करने वाले उर्दू पाठ हैं.
कोर्ट ने कहा, यह पोस्ट भड़काऊ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के साथ ही लोक शांति एवं व्यवस्था भंग करने में सक्षम है. कोर्ट ने कहा, “पोस्ट राष्ट्र-विरोधी विचारधारा का महिमा मंडन है, इसे नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता.
याची का कहना था कि अज्ञात व्यक्ति छवि खराब करने के इरादे से उसके नाम से फ़र्ज़ी फेसबुक आईडी चला रहा है. याची ने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं किया है और न ही प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई वीडियो वायरल किया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है.
सरकारी वकील ने कहा सत्र न्यायालय के समक्ष आरोपित ने कहा था कि उसने केवल कुछ ‘मीम्स’ अपलोड किए थे. हाई कोर्ट में उसने किसी भी सामग्री को पोस्ट करने से पूरी तरह इन्कार कर दिया है.कोर्ट ने पोस्ट को गंभीरता से लिया और जमानत अर्जी खारिज कर दी.
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-भारत एक्सप्रेस
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