उत्तर प्रदेश

PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी! जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी युवती पर नोएडा में FIR दर्ज

FIR Against Ruchika Singh: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई 2026 को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. नोएडा के एक्सप्रेस-वे थाने में रुचिका सिंह नाम की युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान युवती ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस टिप्पणी से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची.

यह भी आरोप लगाया गया है कि बयान जानबूझकर दिया गया था और इससे समाज में वैमनस्य फैलने तथा सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका थी. शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

घटना दिल्ली के जंतर-मंतर की है, लेकिन इस संबंध में शिकायत नोएडा के एक्सप्रेस-वे थाने में दर्ज कराई गई. पुलिस अब मामले से जुड़े कानूनी और क्षेत्राधिकार के पहलुओं की भी जांच कर रही है.

इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

प्रदर्शन के दौरान बनाए गए वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप और अन्य डिजिटल सबूतों को जांच में शामिल किया जाएगा. इन साक्ष्यों की सत्यता की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही टिप्पणी किस परिस्थिति में की गई और उसका पूरा संदर्भ क्या था.

दिल्ली सरकार ने भी जारी किया बयान

इस मामले के बीच दिल्ली सरकार ने जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है. सरकार के मुताबिक, प्रदर्शन में सामान्य रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी.

हालांकि, यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके खिलाफ किसी तरह का आपराधिक आरोप है या जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.

ये भी पढ़ें-जंतर-मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, आम प्रदर्शनकारियों पर नहीं दर्ज होंगे नए मुकदमे; गंभीर मामलों में होगी कार्रवाई

सरकार ने कहा है कि प्रदर्शन से जुड़े किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके मामले की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस

समीर आलम

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