योगी सरकार का दिवाली पर बड़ा तोहफा!
CM Yogi: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब प्राकृतिक आपदा में किसी की मौत होने पर उसके परिवार को 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. वहीं, फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे में भी 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है.
योगी सरकार ने आपदा राहत के मानकों में बदलाव करते हुए किसानों, पशुपालकों और आपदा प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है. नए प्रावधानों का फायदा प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिलने की उम्मीद है.
योगी सरकार ने फसल नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है. अब सिंचित और असिंचित दोनों तरह के क्षेत्रों में किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा.
सिंचित क्षेत्र: फसल नुकसान पर अब 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे.
वर्षा आधारित क्षेत्र: पहले 8,500 रुपये मिलते थे, अब 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे.
बारहमासी फसल और कृषि वानिकी: सहायता राशि 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. सरकार के मुताबिक, 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान की भरपाई बढ़े हुए मानकों के आधार पर की जाएगी.
रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है. एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन में नुकसान पर अब 6 हजार की जगह 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. वहीं, मूगा रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर सहायता राशि 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
इसके अलावा कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए मिलने वाली मदद 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. भूस्खलन और हिमस्खलन से जमीन को नुकसान पहुंचने पर अब 47 हजार की जगह 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी.
आपदा राहत के नए मानकों में सबसे बड़ी राहत उन परिवारों को दी गई है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपने किसी सदस्य को खोया है. अब मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
इसके अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. सूखे की स्थिति में प्रभावित इलाकों में 90 दिनों तक पेयजल सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.
आपदा में सरकारी शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचने पर उनकी मरम्मत के लिए भी सहायता राशि तय की गई है. प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी. वहीं, माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
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सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता के नए मानक लागू किए हैं. इन बदलावों के तहत किसानों, पशुपालकों और आपदा प्रभावित परिवारों को पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक मदद मिलेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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