PNB Scam Mehul Choksi: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का पैसा लेकर विदेश भागने वाले भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की अब परेशानी बढ़ने वाली है. भारत सरकार उसे लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार को चोकसी की हिरासत को लेकर दिये गए शर्तों पर औपचारिक रूप से आश्वासन दे दिया है.
पीएनबी घोटाला मामले में मेहुल चोकसी वांछित है. उसपर 13500 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है. उसे इसी साल अप्रैल महीने में बेल्जियम के एंटवर्प शहर से गिरफ्तार किया गया. बेल्जियम सरकार ने ये कार्रवाई सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर की. वहां वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था.
2018 में चोकसी पहले भारत से भागकर एंटीगुआ गया फिर वहां से बेल्जियम भाग निकला. वो अपनी पत्नी के साथ बेल्जियम में आलीशान जीवन बिता रहा था.
भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. जिसपर चोकसी बेल्जियम कोर्ट पहुंच गया और भारत नहीं भेजने का अनुरोध किया. उसने बेल्जियम कोर्ट से जमानत की अपील करते हुए कहा कि उसे ब्लड कैंसर है और भारत में उसके साथ मानवाधिकार का हनन किया जा सकता है. जिसे बेल्जियम की अदालत ने खारिज कर दी.
अब भारत सरकार ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को एक पत्र लिखा है. जिसमें बेल्जियम सरकार को आश्वस्त किया गया है कि चोकसी को ना तो प्रताड़ित किया जाएगा और ना ही उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा. भारत सरकार ने न्याय मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया कि उसे मुंबई के ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा. इस बैरक की खासियत ये है कि यहां भीड़भाड़ कम होती है. इसके साथ ही सरकार ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि उसे रोजाना शौचालय, एक घंटे से अधिक व्यायाम, मनोरंजन की सुविधा और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता कराई जाएगी.
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गौरतलब है कि भारत और बेल्जियम के बीच 1901 की प्रत्यर्पण संधि है और इसके साथ ही दोनों देशों ने 2023 में आपसी कानूनी सहयोग समझौते (MLAT) पर हस्ताक्षर किये हैं. जिसके तहत भारत चोकसी को बेल्जियम से भारत लाने की तैयारी कर रही है.
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी कैदी को सबसे अकेले रखा जाता है. वो अन्य कैदियों या लोगों के संपर्क से काफी दूर एक कोठरी में बंद रहता है.
फिलहाल चोकसी एंटवर्प की एक जेल में कैद है. उसके प्रत्यर्पण को लेकर अगले एक हफ्ते में सुनवाई हो सकती है. भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि बेल्जियम की अदालत इस प्रत्यर्पण को मंजूरी दे सकती है.
– भारत एक्सप्रेस
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